Pan Card Holders Account Ban: 13 करोड़ पैन कार्ड धारकों के खातों पर रोक लगेगी। केंद्र सरकार ने इसकी आखिरी तारीख का ऐलान कर दिया है। आइए जानते हैं क्या है यह मामला?
लिंक नहीं होने पर कार्ड निष्क्रिय कर दिया जाएगा
सीबीडीटी प्रमुख ने कहा कि पैन को आधार से जोड़ने को लेकर कई जागरूकता अभियान चलाए गए हैं और हमने इस समय सीमा को कई बार बढ़ाया है. यदि पैन को निर्धारित तिथि तक आधार से लिंक नहीं किया जाता है, तो धारक को कर लाभ नहीं मिल पाएगा क्योंकि मार्च के बाद उसका पैन मान्य नहीं होगा। सीबीडीटी ने पिछले साल जारी एक सर्कुलर में स्पष्ट किया है कि एक बार पैन निष्क्रिय हो जाने पर संबंधित व्यक्ति को आयकर अधिनियम के तहत निर्धारित सभी परिणामों का सामना करना पड़ेगा। इसमें आयकर रिटर्न न भरने और लंबित रिटर्न की प्रोसेसिंग न करने जैसी स्थितियां शामिल हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पैन को कॉमन आइडेंटिफायर बनाने की बजट घोषणा कारोबारी जगत के लिए फायदेमंद होगी. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में घोषणा की थी कि पैन का इस्तेमाल अब व्यापारिक संस्थाएं सरकारी एजेंसियों के डिजिटल सिस्टम में कॉमन आइडेंटिफायर के तौर पर करेंगी।
नयी दिल्ली:पैन कार्ड यूजर्स: मार्च का महीना शुरू हो चुका है. एलपीजी से लेकर दूध के दाम और कई सरकारी विभागों के नियम बदल गए हैं। कुछ लोगों के लिए भारत सरकार ने इस महीने की आखिरी तारीख तय की है। इन्हीं में से एक है आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करना। दरअसल, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने जानकारी दी है कि अगर पैन धारक 31 मार्च तक सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन नहीं करते हैं, तो उनके कारोबार और कर संबंधी सुविधाएं काम करना बंद कर देंगी। सीधे शब्दों में कहें तो उनका अकाउंट बैन कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि कुल 61 करोड़ स्थायी खाता संख्या (पैन) में से अब तक करीब 48 करोड़ विशिष्ट पहचान संख्या को आधार से जोड़ा जा चुका है। 13 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनका पैन-आधार लिंक होना बाकी है। अब सरकार ने इन लोगों के लिए खतरे की घंटी बजा दी है और लिंक कराने की आखिरी तारीख भी तय कर दी है.
31 मार्च अंतिम तिथि
31 मार्च तक ऐसा नहीं करने वाले लोगों को व्यापार और कर संबंधी गतिविधियों में लाभ नहीं मिलेगा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के अध्यक्ष नितिन गुप्ता ने कहा कि 13 करोड़ पैन को आधार से जोड़ा जाना बाकी है, लेकिन काम 31 मार्च की समय सीमा तक पूरा होने की उम्मीद है। सरकार ने पैन को आधार से लिंक करना अनिवार्य कर दिया है। इसके लिए 31 मार्च 2023 की समय सीमा तय की गई है और कहा गया है कि आधार से लिंक नहीं होने वाले व्यक्तिगत पैन को इस तारीख के बाद निष्क्रिय घोषित कर दिया जाएगा. इसके साथ ही सरकार ने कहा है कि अब से 31 मार्च तक पैन को आधार से लिंक कराने के लिए 1000 रुपये का शुल्क देना होगा.