फिलहाल पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है. इस बीच पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की सरकार ने बुधवार को लाहौर में सभी तरह की रैलियों और जमावड़ों पर रोक लगा दी है. यह रोक अगले सात दिनों तक जारी रहेगी। इसकी वजह सरकार ने सुरक्षा कारण बताया है। इस दौरान कुछ कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार भी किया गया।
विरोध शुरू होने पर ही फैसला लिया गया
लाहौर में धारा 144 उस समय लागू की गई थी जब इमरान खान के समर्थक और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कार्यकर्ता पंजाब की राजधानी में विरोध प्रदर्शन करने जा रहे थे। सुप्रीम कोर्ट द्वारा पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में चुनाव पर रोक लगाने के बाद न्यायपालिका के पक्ष में एकता दिखाने के लिए यह प्रदर्शन किया जा रहा है.
मुख्य सचिव शकील अहमद ने आदेश जारी किया
मुख्य सचिव शकील अहमद ने यह आदेश जारी किया है. आदेश में कहा गया है, ‘यह देखा गया है कि लाहौर जिले में विभिन्न स्थानों पर प्रतिदिन बड़ी संख्या में रैलियां और विरोध प्रदर्शन आयोजित किए जाते हैं, जो न केवल सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा करते हैं, बल्कि यातायात को भी बाधित करते हैं।’ रैलियों/प्रदर्शनों का भी आतंकवादी गतिविधियों का इतिहास रहा है। जिसमें कई पुलिस अधिकारी और नागरिक शहीद हो गए हैं।
आदेश में क्या कहा…
आदेश में आगे कहा गया है कि आतंकवाद की हालिया बढ़ती घटनाओं से उत्पन्न खतरे और खुफिया अलर्ट के मद्देनजर समग्र सुरक्षा स्थिति को देखते हुए सभी प्रकार के धरने पर सीआरपीसी 1898 की धारा 144 लागू करना आवश्यक हो गया है। अब किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए लाहौर जिले में जुलूस, प्रदर्शन, जलसा, धरना, विरोध और अन्य गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा।